बिहार सरकार ने सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। Bihar Inter-Caste Marriage Yojana 2026 के तहत अब अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को ₹2.5 लाख से ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य समाज में जाति-आधारित भेदभाव को कम करना है।
इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इस योजना के लिए कौन-कौन पात्र है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, और आवेदन की स्थिति कैसे जांची जा सकती है।
| लेख का नाम | Bihar Inter-Caste Marriage Scheme |
| योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
| विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| योजना के लाभ | ₹1 लाख से लेकर ₹2.5 लाख |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/socialwelfare |
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana क्या है?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहित सहायता योजना है, इसका मकसद समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करना और लोगों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाना है।
इस योजना के तहत अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करता है, तो सरकार उस जोड़े को ₹2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है। योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे नए शादीशुदा जोड़े अपने जीवन की अच्छी शुरुआत कर सकें।
यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है, ताकि समाज में समानता और मेल-जोल की भावना मजबूत हो सके।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana का उद्देश्य
- सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
- जातिगत भेदभाव और सामाजिक दूरी को कम करना
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक सहयोग देना
- नवविवाहित दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana का लाभ
- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता मिलता है।
- विवाहित जोड़ों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- यदि कोई दिव्यांग लड़का या लड़की अंतरजातीय विवाह करता/करती है, तो उसे ₹3 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- प्रोत्साहन राशि को 3 वर्षों के लिए FD के रूप में रखा जाता है।
- शादी शुदा जोड़ों को नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक सहयोग देना है।
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana का पात्रता
- दोनों पति-पत्नी बिहार के स्थायी निवासी हों
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम या वैध कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो
- पति या पत्नी में से एक SC/ST वर्ग से होना अनिवार्य
- विवाह अंतरजातीय होना चाहिए
- विवाह के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन
Bihar Inter-Caste Marriage Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय ये दस्तावेज चाहिए होंगे:-
- विवाह प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- पति और पत्नी का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर






