उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” शुरू की गई है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक की राशि बिना ब्याज दे रही है ताकि उन पैसों से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। यह योजना विशेष तौर पर ऐसे युवाओं के लिए हैं, जो खुद का रोजगार शुरू कर कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं।
ऐसे में यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के तहत आवेदन कर कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के आर्टिकल में इस योजना संबंधित सभी चीजों को डिटेल में जानकारी आपको प्रदान करेंगे !
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत, 8वीं कक्षा से ग्रेजुएट पास युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने छोटे व्यवसाय या उद्यम को शुरू कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है, जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको यहां पर विशेष तौर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बेरोजगारी युवाओं को युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और विनिर्माण व सेवा-आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। है ताकि उन पैसों से वह अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके।
इस योजना का प्रमुख लाभ आठवीं पास कक्षा युवाओं को दिया जाएगा जिनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते हैं ऐसे में उनको यहां पर उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिसमे ₹500000 तक की राशि बिना ब्याज दी जाएगी ताकि पैसे से बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभ लेने की योग्यता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश के निवासी होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ देने के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं पास होनी चाहिए
- स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के जवान, चाहे वे शहरी या ग्रामीण हों, योग्यता रखेंगे आवेदन करने के लिए योग्य है।
- 5 लाख रुपये से ज्यादा लागत वाली सूक्ष्म इकाइयां उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए पात्र होंगीं।
- आवेदक बैंक में डिफाल्टर घोषित न किया गया हो।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ
- योजना के तहत चयनित आवेदक अपनी परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।
- इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का लक्ष्य हर साल एक लाख युवा उद्यमी तैयार करना है।
- पहले ऋण के सफल पुनर्भुगतान के बाद, आवेदक दूसरे ऋण का लाभ भी उठा सकते हैं जो 7.5 लाख रुपये तक है।
- यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करेगी।
- इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश राज्य के लोग विभिन्न कौशल हासिल कर सकते हैं जो भविष्य में उनकी मदद करेंगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की मुख्य बातें
- 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर।
- 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
- 5 लाख रूपये तक के उद्योगों पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।
- परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- कौशल प्रमाणपत्र या प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- परियोजना दस्तावेज़
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- हस्ताक्षर
- विक्रेता कोटेशन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, एमएसएमई पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण करें।
- आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके पासवर्ड बनाना होगा।
- पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- फॉर्म में व्यक्तिगत और व्यावसायिक विवरण दर्ज करने होंगे।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि कौशल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- सभी विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन जमा करें।
- आपको एक पावती (Acknowledgement) प्राप्त होगी।