बिहार सरकार कमजोर मुस्लिम महिला समाज को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी दिशा में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक खास योजना ” बिहार प्रतीयक्ता योजना 2025 (Bihar Pratiyakta Scheme 2025)” की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत तलाकशुदा, परित्यक्ता या जिनके पति मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हैं। उन सभी मुस्लिम महिलाओं को एकमुश्त ₹25,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यदि आप या आपके परिवार में कोई महिला तलाकशुदा, परित्यक्ता या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस लेख में हम आपको बिहार महिला सहायता योजना की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और ऑफिसियल लिंक्स शामिल हैं।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: Overview
| योजना का नाम | Bihar Pratiyakta Scheme 2025 |
|---|---|
| विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| लाभार्थी | तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं |
| सहायता राशि | ₹25,000 (एकमुश्त) |
| आवेदन मोड | ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 18003456123 |