बिहार में Birth Certificate कैसे बनाये : बिहार में नहीं पुरे भारत में आज के समय जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक दस्तावेज हो गया है। इसका सबसे ज्यादा आवश्यकता तब पड़ती है जब नया आधार बनवाना हो या आधार में कुछ सुधार करना हो या सरकारी नौकरी में लगाना हो। इसलिए सब के पास जन्म प्रमाण होना अति आवश्यक है।
यदि आप अपना या अपने बच्चो का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीको से बनवा सकते है| अगर आप ऑफ़लाइन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रखण्ड के RTPS काउंटर पर या ग्राम परिषद में जाना होगा और जन्म प्रमाण आवेदन पत्र लेना होगा और ऑनलाइन बनाना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
हम आपको बता दे की जन्म प्रमाण पत्र अब मात्र 5 मिनट में घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते है। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है जिससे आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बना सकते है।
जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज
- आवेदक के माता – पिता का आधार कार्ड (शिशु)
- माता-पिता का फ़ोन नंबर
- शपथ पत्र (अगर बच्चा घर पर पैदा हुआ है)
- आवेदक का आधार कार्ड (1 साल या उससे अधिक की उम्र)
- हॉस्पिटल की रसीद (अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है)
- माता-पिता निवास प्रमाण-पत्र (शिशु)
- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (अगर हो तो अधिक उम्र)
- मोबाइल नंबर
- अन्य कोई दस्तावेज जो कि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा मांगी जाती है।
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के फायदे
- जन्म प्रमाण पत्र की मदद से आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं सभी योजनाओ का लाभ ले सकते हैं।
- पास्पोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- जन्म प्रमाण पत्र से आप लोग आसानी से अपना आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार करा सकते है।
- सरकारी नौकरी पाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र आवश्यकता पड़ती है।
- जन्म प्रमाण पत्र की मदद से स्कूल या कॉलेज द्वारा दिए जाने वाले छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
- जन्म प्रमाण पत्र की मदद से आप सरकारी अन्य दस्तावेजों को आसानी से बना सकते हैं।
- बाल विवाह जैसे शोषण मामलों में जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के लिए उपयोगी होता है।
Offline Birth Certificate Kaise Banaye
जब कोई शिशु अस्पताल में जन्म लेता है तब वह अस्पताल 21 दिनों के बाद या पहले आवेदन करने के बाद बच्चे का Birth Certificate बनाकर देती है, परंतु उस दौरान बर्थ सर्टिफिकेट नही बनवाने पर आपको अपने प्रखण्ड में RTPS Counter पर या अपने नगर पालिका परिषद कार्यालय में जाकर आवेदन देना होता है।
इसके अलावा राज्य सरकार जैसे Bihar, UP, Jharkhand, Odisa, Delhi, etc. अलग अलग राज्यों का अपना अपना सरकारी पोर्टल होता है जिसके माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है।
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता के रूप में नीचे दिया गया सभी योग्यताओं को पूरा करना होगा: –
- शिशु का जन्म हॉस्पिटल में होने पर अस्पताल जन्म कार्ड रसीद
- 1 वर्ष से अधिक की उम्र का व्यक्ति अगर इस सर्टिफिकेट को बनवाना चाहता है, तब उनको गवाह के रूप में दो लोगों को अपने साथ रखना होगा।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए फीस
यदि आप जन्म पंजीकरण में देरी करते हैं, तो अलग-अलग शुल्क लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के बाद लेकिन जन्म के 30 दिनों के भीतर आवेदन करते हैं, तो आपको 2 रूपये का विलंब शुल्क देना होगा।
यदि आप 30 दिनों के बाद या है एक वर्ष के भीतर आवेदन कर रहे है, तो आपको प्राधिकरण से लिखित अनुमति और एक शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, साथ ही 5 रूपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि आप एक वर्ष से चूक जाते हैं, तो आपको सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज मजिस्ट्रेट के पास जमा करने होंगे और 10 रूपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।
बिहार में Online Birth Certificate कैसे बनाये
- पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले, crsorgi.gov.in पर जाएँ।
- पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “Register” पर क्लिक करके अपना विवरण (जैसे नाम, मोबाइल नंबर) दर्ज करें और एक अकाउंट बनाएँ।
- लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड (या ओटीपी) का उपयोग करके लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: “Birth Registration Form” चुनें और सभी आवश्यक जानकारी जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम और अन्य विवरण सही-सही भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि माता-पिता के पहचान प्रमाण और बच्चे के जन्म का कोई अस्पताल-प्रमाण पत्र, अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें: फॉर्म और सभी दस्तावेज़ जमा करें।
- स्थिति ट्रैक करें: आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें और सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
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